बाल श्रम पर अनुच्छेद | Paragraph on Child Labour in Hindi!

भारत में भगवान के बाल रूप के अनेक मंदिर हैं जैसे बाल गणेश, बाल हनुमान, बाल कृष्ण एवं बाल गोपाल इत्यादि । भारतीय दर्शन के अनुसार बाल रूप को स्वयं ही भगवान का रूप समझा जाता है । ध्रुव, प्रह्लाद, लव-कुश एवं अभिमन्यू आज भी भारत में सभी के दिल-दिमाग में बसे हैं ।

आज के समय में गरीब बच्चों की स्थिति अच्छी नहीं है । बाल श्रम समाज की गंभीर बुराइयों में से एक है । गरीब बच्चों का भविष्य अंधकारमय है । पूरे संसार में गरीब बच्चों की उपेक्षा हो रही है तथा उन्हें तिरष्कार का सामना करना पड़ता है । उन्हें स्कूल से निकाल दिया जाता है और शिक्षा से वंचित होना पड़ता है, साथ ही बाल श्रम हेतु मजबूर होना पड़ता है ।

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समाज में गरीब लड़कियों की स्थिति और भी नाजुक है । नाबालिग बच्चे घरेलु नौकर के रूप में काम करते हैं । वे होटलों, कारखानों, दुकानों एवं निर्माण स्थलों में कार्य करते हैं और रिक्शा चलाते भी दिखते हैं । यहाँ तक की वे फैक्ट्रियों में गंभीर एवं खतरनाक काम के स्वरुप को भी अंजाम देते दिखाई पड़ते हैं ।

भारतीय के संविधान, 1950 के अनुच्छेद 24 के अनुसार 14 वर्ष से काम आयु के किसी भी फैक्ट्री अथवा खान में नौकरी नहीं दी जाएगी । इस सम्बन्ध में भारतीय विधायिका ने फैक्ट्री एक्ट, 1948 एवं चिल्ड्रेन एक्ट, 1960 में भी उपबंध किये हैं ।

बाल श्रम एक्ट, 1986 इत्यादि बच्चों के अधिकारों को सुरक्षित रखने हेतु भारत सरकार की पहल को दर्शित करते हैं । भारतीय संविधान के अनुच्छेद 45 के अनुसार राज्यों का कर्त्तव्य है कि वे बच्चों हेतु आवश्यक एवं निशुल्क शिक्षा की व्यवस्था करें ।

गत कुछ वर्षों से भारत सरकार एवं राज्य सरकारों द्वारा इस सम्बन्ध में प्रशंसा योग्य कदम उठाए गए हैं । बच्चों की शिक्षा एवं उनकी बेहतरी के लिए अनेक कार्यक्रम एवं नीतियाँ बनाई गयी है, तथा इस दिशा में सार्थक प्रयास किये गए हैं । किन्तु बाल श्रम की समस्या आज भी ज्यों की त्यों बनी हुई है ।

इसमें कोई शक नहीं है कि बाल श्रम की समस्या का जल्दी से जल्दी कोई हल निकलना चाहिए । यह एक गंभीर सामाजिक कुरीति है तथा इसे जड़ से समाप्त होना आवश्यक है ।

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